Krishak Mitra Yojana मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि कार्यों में मदद करना है। इस योजना के तहत, किसानों को उनके खेतों में सिंचाई के लिए 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले पंप कनेक्शन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन की सुविधा मिलेगी और उनकी खेती की उत्पादकता में वृद्धि होगी।
20 सितंबर 2023 को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के तहत हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। यदि आप भी मध्य प्रदेश के किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म 2024 से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देंगे, जैसे कि किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, पात्रता की शर्तें, और आवेदन की प्रक्रिया।
योजना की मुख्य विशेषताएं
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2024 का उद्देश्य राज्य के किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है। इसके तहत, 200 मीटर की दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार किया जाएगा और ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाएगी। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा, जिसमें से 40% राज्य सरकार और 10% विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 50% राशि किसानों को स्वयं वहन करनी होगी।
योजना के पहले वर्ष में सरकार का लक्ष्य 10,000 पंप कनेक्शन प्रदान करना है। योजना के तहत किसानों को सीधे बैंक खाते में अनुदान राशि भेजी जाएगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन मिल सकेगा और उनकी फसल की पैदावार में सुधार होगा।
योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए आवेदन करने हेतु कुछ पात्रता शर्तें और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसानों को ही मिलेगा। इसके अलावा, किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए और उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- किसान कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- खेती से संबंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। यहां हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की सरल प्रक्रिया बता रहे हैं:
- सबसे पहले, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट यहां पर करें क्लिक https://mpkrishi.mp.gov.in
- वेबसाइट के होम पेज पर, “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपको एक आवेदन फॉर्म दिखेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
- अंत में, फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन की रसीद प्राप्त करें।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपके आवेदन की जांच की जाएगी और यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको योजना का लाभ मिलेगा।
Join Telegram Group | Join Here |
Official Website | Click Here |
Home Page | Click Here |
Disclaimer : हमारे द्वारा इस आर्टिकल के अंदर जो जानकारी दी जा रही है वह सारी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की गई है, और सभी इनफॉरमेशन रिसर्च करके दिया गया है, इसके बाद भी आपको कोई समस्या हो रही है तो यह जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारा यह वेबसाइट Yojanahub24.com और हमारे सदस्य की नहीं होगी । किसी भी निर्णय तक पहुंचाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
अक्षर पूछे से जाने वाले सवाल FAQ
1. मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता वाले पंप कनेक्शन पर 50% सब्सिडी दी जाती है।
2. योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है
योजना के तहत किसानों को पंप कनेक्शन पर 50% सब्सिडी दी जाती है, जिसमें से 40% राज्य सरकार और 10% विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।
3. आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?
आवेदन करने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उसके पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, और उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
4. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, किसान कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खेती से संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण, और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
5. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, और फॉर्म को सबमिट करें।